बैंक से कर्ज लीजिए कर्ज आपके घर से चुकाना नहीं पड़ेगा – लाभार्थी लिर्मला यादव
अंत्योदय स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं मझोले व्यवसायों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।
राजनांदगांव जिले की लाभार्थी निर्मला यादव हंसते हुए कहती हैं। हम अपने गांव में छोटा सा किराना दुकान चलाते हैं, हमने इस योजना के तहत कर्ज लेकर किराना दुकान संचालित किया कर्ज की संपूर्ण अदायगी के बाद हमें 50% सब्सिडी भी मिली।
बैंक से सरकारी सब्सिडी के साथ कर्ज। देखने सुनने में यह काफी अच्छा भी लगता है, लेकिन इस तरह की योजनाओं का लाभ लेना भी काफी जटिल लगता है। क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे कि कार्यालय में जमा करने होंगे तमाम तरह की मुश्किलों के कारण लोग चाह कर भी, अंत्योदय स्वरोजगार योजना जैसी अच्छी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते।
इस लेख में अग्रिम पथ न्यूज़ की टीम स्टेप बाय स्टेप इस योजना में लगने वाले दस्तावेजों और पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको देंगे।ताकि आप बढ़े अग्रिम पथ पर।
पात्रता.
1. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वरोजगार योजना के हितग्राही का नाम गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल हो। ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही की वार्षिक आय 40500 रु./व शहरी क्षेत्र में 51500 होना अनिवार्य हैं।
2.शासकीय योजना में बैंक या शासन का कोई भी ऋण बकाया न हो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
3. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक ना हो।
आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
कौन-कौन से व्यवसाय के लिए कर्ज मिल सकता है देखिए सूची
विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसाय जैसे – किरना व्यवसाय, सिलाई कढ़ाई बुनाई से जुड़े व्यवसाय,मनिहारी कपड़ा नई सेलून ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग मोटर रिपेयरिंग साउंड सिस्टम रिपेयरिंग, दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग, मछली पालन बकरी पालन गाय पालन बतख पालन मुर्गी पालन, स्थानीय क्षेत्र अनुसार चलने वाले अन्य छोटे व्यवसाय।
उद्योग लागत की सीमा
न्यूनतम 50000 अधिकतम की कोई सीमा नहीं।
आवश्यक डॉक्यूमेंट
1 आधार कार्ड
2 जाति प्रमाण पत्र
3 निवास प्रमाण पत्र
4 आय प्रमाण पत्र
5 हितग्राही का प्रेम कार्ड एवं बैंक अकाउंट डिटेल
5 प्रदत्त सामग्री और हितग्राही का बीमा करना होगा
कितनी मिलती हैं सब्सिडी
कर्ज का 50 % या 10000 जो भी इनमें से कम हो।
विभाग किस तरह से हितग्राही का चयन करता है
हितग्राही का आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ निशुल्क प्राप्त करने के बाद, जिला अंत्याव्यवसाय सहकारी समिति के अधिकारियों के द्वारा जांच कर अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर। उसे क्षेत्र के बैंक में प्रपोजल भेज दिया जाता है।
बैंकों की स्वीकृति के पश्चात हितग्राही के ऋण के विरुद्ध अनुदान राशि बैंकों को उपलब्ध कराया जाता है।