फाइल फोटो
न्यूज़ / अंतर जाति विवाह यानी इंटर कास्ट मैरिज पर सरकार 2025 मे देती है ढाई लाख रुपए की, अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि,
केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह योजना, देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में नियम एवं आवेदन प्रक्रिया में भिन्नता हो सकती है। छुआछूत जैसे सामाजिक कुरिति के निवारण के लिए भारत सरकार यह योजना 2019 में लेकर आई थी।
इस लेख में इस योजना के लिए नियम शर्ते पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया। सभी चीजों को विस्तार से सरल भाषा में समझेंगे।
🛑 पात्रता नियम एवं जरूरी दस्तावेज.
विवाहित दंपति में किसी एक का, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य। जैसे – लड़का अगर अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो लड़की को ओबीसी या सामान्य वर्ग का होना अनिवार्य है।
लड़की अगर अनुसूचित जाति या जनजाति की है, तो लड़के को ओबीसी सामान्य वर्ग का होना अनिवार्य है
विवाहित दंपति में से एक अनुसूचित जाति एक अनुसूचित जनजाति वर्ग की होने पर पात्रता नहीं होगी।
विवाहित दंपति का उसी राज्य का होना अनिवार्य है।
जाति प्रमाण पत्र दोनों का होना चाहिए।
निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा जारी को मान्यता
विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा जारी को मान्यता
आधार कार्ड जो दोनों का और एक जॉइंट बैंक अकाउंट
विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन करना हैं।
आवेदन कहां करें
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में, ऊपर बताए गए तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के द्वारा आपके दस्तावेजों की संपूर्ण जांच के बाद। जरूरी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी।
हितग्राहियों को चेक या DBT दोनों माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
हालांकि जैसा हमने पहले कहा, अलग-अलग राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है।
आवेदन प्रक्रिया में सावधानियां
दलाल और एजेंट से सतर्क रहें। कार्यालय में स्वयं जाकर जरूरी फॉर्म भर खुद आवेदन करें। ताकि योजना का पूरा लाभ आपको मिल सके।